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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.महेन्द्र, 2.पप्पू, 3.रामहित को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 7,500-7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.महेन्द्र, 2.पप्पू, 3.रामहित को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 7,500-7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.04.2024 को  मा0 न्यायालय ADJ कोर्ट सं0 06 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 66/2011 अन्तर्गत धारा 304,34,323,504,506 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.महेन्द्र पुत्र बतासे चौहान 2.पप्पू पुत्र प्रभु चौहान 3. रामहित पुत्र बसन्त चौहान निवासीगण सिक्टौर बेल्दारीपुरा थाना चिलुआताल जनपद  गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 7,500-7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य, ADGC श्री रविन्द्र यादव ,थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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