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थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विपिन, अभियुक्ता संगीता व सोनी को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विपिन, अभियुक्ता संगीता व सोनी को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.04.2024 को  मा0 न्यायालय ASJ/SPC JUDGE (A/C) कोर्ट सं0 04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 132/2020 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त/अभियुक्तागण 1. विपिन साहनी पुत्र स्व0 व्यास साहनी, 2. संगीता पत्नी स्व0 व्यास साहनी व 3. सोनी पत्नी संजय साहनी निवासीगण आजमगढ़ जीयनपुर जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता नकटा टोला मदरहा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तागण को आजीवन  कारावास व प्रत्येक को 30,000-30,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, विवेचक निरीक्षक श्री रामाज्ञा सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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