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थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिन्स कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिन्स कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक दिनांक 10.04.2024 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0 ) कोर्ट सं0-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 77/2023  अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त प्रिन्स कुमार गुप्ता उर्फ सन्तोष पुत्र स्व0 मधुर मुरली गुप्ता निवासी म0 नं0-08 सूरजकुण्ड आवास विकास कालोनी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को आजीवन  कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, विवेचक उ0नि0 श्री चंद्रभान सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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