श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा नगर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर उपहति कारित करने के आरोपी अभियुक्त को 06 माह की परिवीक्षा व रुपये 20,000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती दिनांक 12.02.1994 को वादी मुकदमा द्वारा थाना नगर पर सूचना दिया गया कि विपक्षी द्वारा उनके घर में घुस कर मारपीट गाली गलौज किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना नगर पर मु0अ0सं0 57/1994 धारा 452/323/325/504 भा0द0वि0 बनाम सिम्झल सिंह उर्फ तेज बहादुर सिंह पुत्र तुगनाथ सिंह साकिन पिपरा गौतम थाना नगर जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 18.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम, बस्ती द्वारा अभियुक्त सिम्झल सिंह उर्फ तेज बहादुर सिंह पुत्र तुगनाथ सिंह साकिन पिपरा गौतम थाना नगर जनपद बस्ती को 06 माह की परिवीक्षा व रुपये 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त का विवरण-
1. सिम्झल सिंह उर्फ तेज बहादुर सिंह पुत्र तुगनाथ सिंह साकिन पिपरा गौतम थाना नगर जनपद बस्ती
सजा-
06 माह की परिवीक्षा व रुपये 20,000/- के अर्थदंड