श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा लालगंज पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध असलहा रखने के आरोपी अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधि व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती दिनांक 21.09.2004 को दौरान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने वाले अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र रामलौट सा0 सेवईपार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के विरुद्ध थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 488/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 16.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम, बस्ती द्वारा अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र रामलौट सा0 सेवईपार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को पूर्व में बिताई गई अवधि व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त का विवरण-
1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामलौट सा0 सेवईपार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर
सजा-
पूर्व में बिताई गई अवधि व रुपये 1,000/- के अर्थदंड