कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि के मुकदमें पंजीकृत कराकर रुपये लेकर सुलह करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
गोरखपुर थाना चिलुआताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में गैंग लीडर विकास कुमार सिन्हा व गैंग के अन्य सदस्य (सहअभियुक्त) 1. गीता सिंह 2. रेखा सिंह 3. हेमवंती पटेल 4. राकेश कुमार सिन्हा जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर विकास कुमार सिन्हा स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 04 सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि के मुकदमें पंजीकृत कराकर रुपये लेकर सुलह करने जैसे अपराध कारित करते रहते है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर व गिरोह के 04 अन्य सदस्यों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 247/2024 धारा 3(1), 2(ख)(i), 2(ख)(xi) यू0पी गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । संलिप्त अभियुक्तगण के विरूद्ध 14(1) गैं0एक्ट की कार्यवाही हेतु उनके द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है । जिससे अभियुक्तगणो की सम्पत्ति जब्त कर उन पर प्रभावी अंकुश लगायी जा सके ।
गैंगलीडर व उसके सदस्यों द्वारा कारित अपराध का तरीका-
गैंगलीडर व उसके सदस्यों द्वारा गैंग बनाकर आर्थिक,भौतिक,दुनियावी व अन्य लाभ के लिये कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि का अवैध मुकदमा दर्ज कराया जाता है एवं सुलह करने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है ।