“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना छावनी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अवैध चाकु रखने वाले अभियुक्त को जेल में विताए गए अवधी व रुपये 2,000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना छावनी दिनांक-28.04.2013 को थाना छावनी थाना छावनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त जगदीश मल्लाह पुत्र रामजियावन निवासी माझा किता अव्वल थाना दुबौलिया जनपद बस्ती के पास से अवैध चाकु मिला जिसके संबंध में थाना छावनी पुलिस द्वारा थाना छावनी पर मु0अ0स0-350/2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना पूर्ण कर थाना छावनी पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-03.04.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0-2, बस्ती द्वारा अभियुक्त जगदीश मल्लाह पुत्र रामजियावन निवासी माझा किता अव्वल थाना दुबौलिया जनपद को पुर्व में बिताए गए अवधि व रुपये 2000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त का विवरण-
1.जगदीश मल्लाह पुत्र रामजियावन निवासी माझा किता अव्वल थाना दुबौलिया जनपद
सजा- पुर्व में बिताए गए अवधि व रुपये 2000/- अर्थदण्ड की सजा