“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना छावनी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारधार हथियार से बल्वा व गाली गुप्ता देने वाले अभियुक्तों मे से 5 को रुपये 15500/- के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा व 01 अभियुक्त को रुपये 1200/- के अर्थदंड व पुर्व में बिताए गए अवधि की सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना छावनी दिनांक-15.10.1997 को प्रार्थी द्वारा थाना छावनी जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी द्वारा लाठी डंडे व फरसा से प्राण घातक हमला किया है जिसके संबंध में थाना छावनी पर अभियोग पंजीकृत करवाई गई । इस संबंध में थाना छावनी पर मु0अ0स0-325/1997 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 427 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई । विवेचना के दौरान अभियुक्त 1.राजकरन 2. शिवकरन 3. गोकरन 4. हरिकरन पुत्रगण श्याम सुंन्दर निवासीगण पत्तनगर थाना छावनी जनपद बस्ती 5.देवप्रकाश पुत्र तुलाराम निवासी आमधनपुर थाना हरैया जनपद बस्ती व 6.रामचन्दर पुत्र मनोरथ निवासी फुलडीह थाना छावनी जनपद बस्ती को थाना छावनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-03.04.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0-2, बस्ती द्वारा अभियुक्तों मे से 5 को रुपये 15500/- के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा व 01 अभियुक्त को रुपये 1200/- के अर्थदंड व पुर्व में बिताए गए अवधि की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्तगण का विवरण-
1.राजकरन पुत्रगण श्याम सुंन्दर निवासीगण पत्तनगर थाना छावनी जनपद बस्ती ।
2. शिवकरन पुत्रगण श्याम सुंन्दर निवासीगण पत्तनगर थाना छावनी जनपद बस्ती ।
3. गोकरन पुत्रगण श्याम सुंन्दर निवासीगण पत्तनगर थाना छावनी जनपद बस्ती ।
4. हरिकरन पुत्रगण श्याम सुंन्दर निवासीगण पत्तनगर थाना छावनी जनपद बस्ती ।
5.देवप्रकाश पुत्र तुलाराम निवासी आमधनपुर थाना हरैया जनपद बस्ती ।
6.रामचन्दर पुत्र मनोरथ निवासी फुलडीह थाना छावनी जनपद बस्ती ।
सजा-
अभियुक्तों मे से 5 अभियुक्तों को रुपये 15500/- के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा व 01 अभियुक्त को रुपये 1200/- के अर्थदंड की सजा-