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थाना झंगहा पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपेन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना झंगहा पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपेन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.05.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 -01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 290/16 अन्तर्गत धारा 363,366,376 (1) भादवि0 थाना झगहा  जनपद गोरखपुर अभियुक्त उपेन्द्र कुर्मी पुत्र नरेश कुर्मी निवासी चुन्ही महोबचक थाना झगहा  जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर  कारावास व  40,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव,थानाध्यक्ष झंगहा श्री सूरज सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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