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हत्या के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,00,000-1,00,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 हत्या के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,00,000-1,00,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 23.05.2018 को वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादिनी के पति को विपक्षीगण 1. जगतराम यादव पुत्र बाबूराम यादव 2. नान्हू यादव पुत्र सुमिरन यादव 3. रामसुमिरन यादव पुत्र रामप्यारे यादव नि0गण परसियन पुरवा, जोगिया कला थाना ललिया जनपद बलरामपुर द्वारा रात को सोते समय चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर देने के आधार पर दिनांक- 23.05.2018 को थाना ललिया पर मु0अ0सं0- 78/2018 धारा-302/34 भा0द0वि0 बनाम 1. जगतराम यादव पुत्र बाबूराम यादव 2. नान्हू यादव पुत्र सुमिरन यादव 3. रामसुमिरन यादव पुत्र रामप्यारे यादव नि0गण परसियन पुरवा, जोगिया कला थाना ललिया जनपद बलरामपुर  पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की  विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री रमाशंकर तिवारी द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, *माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ एवं थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त गण 1. जगतराम यादव पुत्र बाबूराम यादव 2. नान्हू यादव पुत्र सुमिरन यादव 3. रामसुमिरन यादव पुत्र रामप्यारे उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,00,000-1,00,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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