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वर्ष 2007 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. राजू व 2. बब्बन को आजीवन कारावास व 25000-20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2007 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. राजू व 2. बब्बन को आजीवन  कारावास व 25000-20000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.05.2024 को  मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1081/2007 व 1116/2007 अन्तर्गत धारा 302,120बी भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. राजू यादव पुत्र अवध नारायण यादव निवासी बन्नीवारी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर 2. बब्बन यादव पुत्र हरिलाल यादव निवासी विस्तौली थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर हा0मु0 सुरजकुण्ड निकट काली मन्दिर थाना तिवारीपुर गोरखपुर, अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन  कारावास व 25000-20000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री सौरभ श्रीवास्तव, ADGC क्रिमिनल श्री जयनाथ यादव, थानाध्यक्ष तिवारीपुर श्री सुनीता सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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