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चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 04 माह का कारावास की सजा सुनाई गई

 चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 04 माह का कारावास की सजा सुनाई गई



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना कोतवाली देहात श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना को0 देहात क्षेत्र के वादी अमरेन्द्र कुमार की पानी की पाईप चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/2024 धारा- 379/ 411 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । 

  अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा की गयी, दौराने विवेचना में अभियुक्त शुभम सिंह का नाम प्रकाश में आने व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी PO श्री अरुणेन्द्र कुमार भारती प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना को0 देहात पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय CJM बलरामपुर द्वारा अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह ग्राम सिसई को0 देहात बलरामपुर को धारा-379/411 भा0द0वि0 में 04 माह का कारावास की सजा सुनाई गयी।

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