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गौ-वध के दोषी को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु का अर्थदण्ड दिया गया

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 गौ-वध के दोषी को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु का अर्थदण्ड दिया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना उतरौला श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र अन्तर्गत अभियुक्त कल्लू पुत्र  इस्माइल निवासी पुरैना वाजिद को0 उतरौला बलरामपुर को0 गौ-वध अधिनियम के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05/98 धारा- 5/8 गौ-वध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया । 

  अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री उमाकान्त पाण्डेय द्वारा की गयी, दौराने विवेचना में अभियुक्त कल्लू पुत्र इस्माइल नि0 उपरोक्त थाना कोतवाली उतरौला का नाम प्रकाश में आने व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी APO श्री अनूप सिंह, प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना को0 उतरौला पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय CJJD/ JM उतरौला बलरामपुर द्वारा अभियुक्त कल्लू को धारा- 5/8 गौ-वध निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु का अर्थदंड दिया गया।

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