गैर-इरादतन हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास व 50000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादी के पिता की विपक्षी देव प्रकाश मिश्रा उर्फ देवी पुत्र रामनरायन मिश्रा नि0 ग्राम सिसहना थाना गौरा चौराहा के साथ खेत की मेड़ को लेकर लड़ाई झगड़े के दौरान विपक्षी द्वारा गला दबा देने के कारण मृत्यु हो जाना के आधार पर थाना गौरा चौराहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 18/18 धारा- 304 भा0द0वि0 बनाम देव प्रकाश मिश्रा उर्फ देवी पुत्र रामनरायन मिश्रा नि0 ग्राम सिसहना थाना गौरा चौराहा पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना नि0 इकरार अहमद थाना गौरा चौराहा द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय , माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना गौरा चौराहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त देव प्रकाश मिश्रा को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी द्वितीय कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।