Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का साश्रम कारावास व 13,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

 नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का साश्रम कारावास व 13,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना महाराजगंज तराई श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक-24.05.2017 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई लिखित तहरीरी में सूचित किया गया कि विपक्षी द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आधार पर विपक्षी ऋषिकेश सिंह पुत्र शिव गोपाल सिंह नि0 सुदर्शन जोत थाना महराजगंज तराई बलरामपुर के विरुद्ध थाना महराजगंज तराई पर मु0अ0सं0- 828/2017 धारा- 363, 366ए, 376 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट पजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ एवं महराजगंज तराई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/ स्पे0 जज पाॅक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 363,366ए, व 3/4 पाॅक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त ऋषिकेश सिंह को10 वर्ष का साश्रम कारावास व 13,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies