चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 1000 रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बलरामपुर थाना कोतवाली नगर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सा0नगर क्षेत्र के वादी श्री संचितराम पुत्र जोखू निवासी मुबारकपुर सा0नगर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 209/2001 धारा- 379 भा0द0वि0 थाना सादुल्लानगर का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री अम्बिका सिंह द्वारा की गयी, दौराने विवेचना में अभियुक्त ननकन पुत्र दुखी नि0भगतनपुरवा पोस्ट मुबारकपुर थाना सादुल्लानगर का नाम प्रकाश में आने व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी APO श्री अनूप सिंह, प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना सा0नगर पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय CJJD/ JM उतरौला बलरामपुर द्वारा अभियुक्त ननकन को धारा-379 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।