धारा 323,504,506 व 452 भा0द0वि0 के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 18 माह का कारावास व प्रत्येक को 1200 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बलरामपुर थाना कोतवाली नगर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक- 27.01.2021 को थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0- 24/2021 धारा 323,504,503 व 452 भा0द0वि0 बनाम एजाज अहमद, अब्दुल रशीद, मुईद अहमद पुत्रगण अजीज अहमद निवासी टेढ़ी बाजार थाना को0 नगर बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री चन्द्रपाल द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग के विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ, एवं थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त अहमद, अब्दुल रशीद, मुईद अहमद उपरोक्त को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 18 माह का कारावास व प्रत्येक को 1200 रु0 का अर्थदण्ड की सजा की सजा सुनाई गई।