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श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना सोनहा द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग लड़की से दुष्कर्म से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व कुल रुपये 61000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बस्ती दिनांक 16.02.2023 को थाना सोनहा पर वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 45/2023 धारा 376(3)/323/504/506 भा0द0सं0 व 4(2) पाक्सो एक्ट बनाम माकालू उरफ लक्ष्मी प्रसाद पुत्र चन्द्रभान साकिन अमरोली सुमाली थाना सोनहा जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।


पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से दुष्कर्म से सम्बन्धित एक अभियुक्त माकालू उर्फ लक्ष्मी प्रसाद पुत्र चन्द्रभान साकिन अमरोली सुमाली थाना सोनहा जनपद बस्ती को दिनांक 26.07.2024 को माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट बस्ती द्वारा उसके जुर्म के लिए 20 वर्ष का कारावास व कुल रूपये 61000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।


अभियुक्त का  विवरण-

1. माकालू उर्फ लक्ष्मी प्रसाद पुत्र चन्द्रभान साकिन अमरोली सुमाली थाना सोनहा जनपद बस्ती 


सजा-

20 वर्ष का कारावास व कुल रूपये 61000/- के अर्थदण्ड की

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