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श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कलवारी द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्ट एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बस्ती दिनांक 20.10.2011 को थाना कलवारी पर अनुमन्य गैगचार्ट के आधार पर मु0अ0सं0 1245/2011 धारा 3(1) यूपी गैंगस्ट एक्ट बनाम विनोद सोनार पुत्र जग्गी सोनार साकिन खटकहिया थाना हरैया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 12.03.2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कलवारी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से गैंगस्ट एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त विनोद सोनार पुत्र जग्गी सोनार साकिन खटकहिया थाना हरैया जनपद बस्ती को दिनांक 26.07.2024 को माननीय न्यायालय एएसजे षष्टम गैंगस्ट कोर्ट बस्ती द्वारा उसके जुर्म के लिए 02 वर्ष का कारावास व रूपये 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।


अभियुक्त का  विवरण-

1. विनोद सोनार पुत्र जग्गी सोनार साकिन खटकहिया थाना हरैया जनपद बस्ती

 

सजा-

02 वर्ष का कारावास व रूपये 5000/- के अर्थदण्ड की

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