हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती दिनांक 02.07.2021 को थाना रूधौली पर वादी श्री फतेहखान पुत्र रूआब अली साकिन पिपरपाती खुर्द थाना रूधौली जनपद बस्ती के लिखित तहरीर के आधार पर एनसीआर नं0 72/2021, धारा 323/504 भा0द0सं0 बनाम मो0 रईश पुत्र मो0 शमी, मो0 शमी पुत्र बुझारत, मो0 रसीम पुत्र मो0 शमी, तौफीक अहमद पुत्र इन्सान अली साकिनान पिपरपाती खुर्द थाना रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र 05.08.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
दिनांक 11.01.2020 वादी श्री चिनकू पुत्र पाटन साकिन चोंगरी थाना रूधौली जनपद बस्ती के लिखित तहरीर के आधार पर एनसीआर नं0 04/2020 धारा 323/504 भा0द0सं0 बनाम रामशंकर पुत्र सीताराम, हीरालाल पुत्र सीताराम, शेषनाथ पुत्र शंकर, रवि पुत्र रविन्द्र कुमार साकिनान चोंगरी थाना रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र 22.05.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
दिनांक 27.03.2017 वादी श्री श्यामलाल पुत्र वंशराज निवासी मथुरापुर थाना रूधौली जनपद बस्ती के लिखित तहरीर के आधार पर एनसीआर नं0 20/2017 धारा 323/504 भा0द0सं0 बनाम रामसहाय पुत्र साधू यादव, सुखराज पुत्र रामफेर, रामशुभग पुत्र मेवालाल, कु0 लक्ष्मी पुत्री रामसुभग साकिनान मथुरापुर थाना रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र 07.05.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रुधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से पुरानी रंजिश/नाली/पुस्तैनी जमीन विवाद में भिन्न- भिन्न मुकदमों में 10 अभियुक्तों 1. मो0 रईश पुत्र मो0 शमी, 2. मो0 शमी पुत्र बुझारत साकिनान पिपरपाती खुर्द 3. रामशंकर पुत्र सीताराम, 4. हीरालाल पुत्र सीताराम, 5. शेषनाथ पुत्र शंकर, 6. रवि पुत्र रविन्द्र कुमार साकिनान चोंगरी, 7. रामसहाय पुत्र साधू यादव, 8. सुखराज पुत्र रामफेर, 9. रामसुभग पुत्र मेवालाल, 10. लक्ष्मी देवी पुत्री रामसुभग साकिनान मथुरापुर थाना रूधौली जनपद बस्ती को दिनांक 24/25.07.2024 को माननीय ग्राम न्यायालय रुधौली तहसील रुधौली द्वारा उनके जुर्म के लिए प्रत्येक को रुपये 250/- के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 रईश पुत्र मो0 शमी, 2. मो0 शमी पुत्र बुझारत साकिनान पिपरपाती खुर्द थाना रूधौली जनपद बस्ती
3. रामशंकर पुत्र सीताराम, 4. हीरालाल पुत्र सीताराम, 5. शेषनाथ पुत्र शंकर, 6. रवि पुत्र रविन्द्र कुमार साकिनान चोंगरी थाना रूधौली जनपद बस्ती।
7. रामसहाय पुत्र साधू यादव, 8. सुखराज पुत्र रामफेर, 9. रामसुभग पुत्र मेवालाल, 10. लक्ष्मी देवी पुत्री रामसुभग साकिनान मथुरापुर थाना रूधौली जनपद बस्ती
सजा-
प्रत्येक को रुपये 250-250/- के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा |