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श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना कलवारी जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बस्ती थाना कलवारी दिनांक 02.03.2015 को वादिनी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 187/2015 धारा 354क/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट 1(3)(10) व 3(2)V एससी एसटी एक्ट बनाम 1. सन्नू पुत्र विजयनंदन दूबे, 2. प्रमोद कुमार दूबे पुत्र विजयनंदन दूबे साकिन दुबौली थाना कलवारी जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। 


पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कलवारी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 04.07.2024 को माननीय न्यायालय एएसजे/पाक्सो कोर्ट बस्ती द्वारा अभियुक्त 1. सन्नू पुत्र विजयनंदन दूबे, 2. प्रमोद कुमार दूबे पुत्र विजयनंदन दूबे साकिन दुबौली थाना कलवारी जनपद बस्ती को उनके दोष सिद्धि पर 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 16000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियुक्तों का विवरण-


1. सन्नू पुत्र विजयनंदन दूबे साकिन दुबौली थाना कलवारी जनपद बस्ती

2. प्रमोद कुमार दूबे पुत्र विजयनंदन दूबे साकिन दुबौली थाना कलवारी जनपद बस्ती 


सजा का विवरण-


1. 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 16000/- रूपये का अर्थदण्ड ।

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