हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश EC ACT जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 228/2004 अन्तर्गत धारा 498A,304B व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त देवनाथ शुक्ल पुत्र भास्कर शुक्ल निवासी ग्राम कोडरा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अ0सं0 228/2004 धारा 498A भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.जीवनाथ शुक्ल पुत्र भास्कर शुक्ल 2.मीना शुक्ल पत्नी हरिनाथ शुक्ल 3.भाष्कार्य उर्फ भास्कर शुक्ल पुत्र स्व0 राम वदन शुक्ल 4.हरिनाथ शुक्ल पुत्र भास्कर शुक्ल निवासीगण ग्राम कोडरा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 2,000-2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01-01 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री धीरेन्द्र जायसवाल, SPP श्री सतीश चन्द यादव व प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।