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वर्ष 2015 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामलखन 2. भुआल 3. पानमति को 07-07 वर्ष साधारण कारावास व प्रत्येक को 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2015 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामलखन 2. भुआल 3. पानमति को 07-07 वर्ष साधारण  कारावास व प्रत्येक को 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.07.2024 को  मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र  न्यायाधीश/ FTC जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 189/2015 अन्तर्गत धारा 498A,304बी भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. रामलखन पुत्र भुआल 2. भुआल पुत्र जग्गन 3. पानमति पत्नी भुआल निवासीगण ग्राम पुण्डा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष साधारण  कारावास व प्रत्येक को 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश चंद पाण्डेय, थानाध्यक्ष सहजनवां श्री विशाल उपाध्याय व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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