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वर्ष 2017 में थाना झंगहा पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मिथिलेश उर्फ लालू 2. विकेन्द्र को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 35000-350000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना झंगहा पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मिथिलेश उर्फ लालू 2. विकेन्द्र को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 35000-350000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


गोरखपुर थाना झंगहा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं0- 03 जनपद  गोरखपुर* द्वारा अ0सं0 204 /2017 अन्तर्गत धारा 363,366,376, भादवि0 व 3/4 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना झंगहा  जनपद गोरखपुर  से संबंधित अभियुक्तगण 1. मिथिलेश उर्फ लालू पुत्र राम सकल 2. विकेन्द्र कुमार पुत्र देवनाथ निवासीगण हरपुर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 35000-350000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्राध्दानंद पाण्डेय , SPP श्री उमेश मिश्रा, थानाध्यक्ष झंगहा श्री सूरज सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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