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वर्ष 2018 में थाना बेलीपार पर दहेज हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.नन्द किशोर को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा अभियुक्ता 2.भानमती को 07 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 10,000-10,000 रुपये केअर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ASJ/FTC कोर्ट सं0-2 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 257/2018 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1.नन्द किशोर पुत्र खेताहू 2.भानमती पत्नी खेताहू निवासीगण डेफरा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर क्रमशः 10 वर्ष व 07 वर्ष कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 10,000-10,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बेलीपार उ0नि0 श्री कुंवर गौरव सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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