श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना रूधौली द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली गुप्ता व मारपीट अपराध से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक तथा रुपये 2000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बस्ती दिनांक 20.07.2018 को थाना रूधौली पर वादी श्री विजय कुमार पुत्र मिश्रीलाल साकिन बढया राजी थाना रूधौली जनपद बस्ती के लिखित तहरीर के आधार पर एनसीआर 76/2018 धारा 323/504 भादसं बनाम 1. मुस्ताक अली पुत्र बचन, 2. नवी हसन पुत्र सफी मोहम्मद 3. नवी सरवर पुत्र अली मोहम्मद 4. नूर मोहम्मद पुत्र रईस साकिन बढ़या राजा थाना रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 17.08.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रूधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से गाली गुप्ता व मारपीट के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. मुस्ताक अली पुत्र बचन, 2. नवी हसन पुत्र सफी मोहम्मद 3. नवी सरवर पुत्र अली मोहम्मद 4. नूर मोहम्मद पुत्र रईस साकिन बढ़या राजा थाना रूधौली जनपद बस्ती को दिनांक 03.08.2024 को माननीय ग्राम न्यायालय रूधौली द्वारा उसके जुर्म के लिए न्यायालय उठने तक व रूपये 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
1. मुस्ताक अली पुत्र बचन,
2. नवी हसन पुत्र सफी मोहम्मद
3. नवी सरवर पुत्र अली मोहम्मद
4. नूर मोहम्मद पुत्र रईस साकिनान बढ़या राजा थाना रूधौली जनपद बस्ती
सजा-
न्यायालय उठने तक हिरासत व रूपये 2000/- के