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नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 70,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया

 नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 70,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


बहराइच थाना हरदी "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।


माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।


बताते चलें कि वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिक पुत्री जो थाना हरदी क्षेत्रान्तर्गत अपने ननिहाल में रहती जो दिनांक 13.11.2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन में मेडिकल स्टोर से दवा लेने गयी थी जिस दौरान अभियुक्तगण 1. गोपाल, 2. सहजराम, 3. जगतपाल, 4. कल्लू की पत्नी द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 252/2018 धारा 363, 366 भा0द0वि0 बनाम 1. गोपाल पुत्र कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, 2. सहजराम पुत्र राममिलन यादव, 3. जगतपाल पुत्र गुरूसहाय नि0गण घुमनी दा0 नथुवापुर थाना हरदी बहराइच, 4. कल्लू की पत्नी निवासी ग्राम व थाना हरदी जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 शिवनाथ गुप्ता द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त सूरज कुमार पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी गूढ़ थाना मोतीपुर जनपद बहराइच के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दिनांक 05.08.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 

दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सन्त प्रताप सिंह व सन्तोष कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना हरदी के पैरोकार आरक्षी सुभाष पाल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 03.08.2024 को दोषी अभियुक्त – सूरज कुमार पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी गूढ़ थाना मोतीपुर जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70,000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।


सजा का विवरण-

1. धारा- 363 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास और 10,000/- रूपये अर्थदण्ड । 

अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।

2. धारा-366 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास और 10,000/- रूपये अर्थदण्ड । 

अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।

3. धारा-4(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रूपये अर्थदण्ड । 

अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।

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