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वर्ष 2020 में थाना झंगहा पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. दीपचन्द्र 2. रामप्रीत को आजीवन कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 497/2020 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. दीपचन्द्र पुत्र रामप्रीत 2. रामप्रीत पुत्र स्व0 भभूति निवासीगण गोबडौर चौराहा थाना झगहां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000 -20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 06-06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह , थानाध्यक्ष झंगहा श्री सूरज सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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