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वर्ष 2022 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत अवैध मादक पदार्थो के बिक्री का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. निजामुद्दीन 2. रबिवार 3. मिट्टी सवर को 10 - 10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 100000 -100000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-8/NDPS ACT गोरखपुर द्वारा अ0सं0  38/2022 अन्तर्गत धारा 8/20/60 NDPS ACT थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. निजामुद्दीन पुत्र बहार हुसैन नि0 मथुरापुर बृजपुरी थाना पटवई जनपद रामपुर 2. रबिवार पुत्र मुन्नन नि0  मिलक नौशाना शेखपुर थाना मेनाठेर जनपद मुरादाबाद 3. मिट्टी सवर पुत्र असिल सब्बाराव नि0 28 गुण्डिया थाना अण्डवा गजपति उड़ीसा को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10 - 10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को  100000 -100000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राजू प्रसाद गुप्ता, विवेचक उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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