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वर्ष 2007 में थाना झंगहा पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.कृष्ण मुरारी राय 2. ओम प्रकाश राय 3. रणजीत राय को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय  विशेष न्यायाधीश ई0 सी0 एक्ट  जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 394/2007 धारा 302,34 ,352,504 भादवि0 थाना झगहां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.कृष्ण मुरारी राय पुत्र राम जी राय 2. ओम प्रकाश राय पुत्र चन्द्रभान राय 3. रणजीत राय पुत्र सुभाष राय निवासीगण इटौवा थाना झगहां  जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास  व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  *उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री धीरेन्द्र जैसवाल, SPP श्री सतीश चन्द्र यादव, थानाध्यक्ष झंगहा श्री सूरज सिंह, थाने के पैरोकार  व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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