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वर्ष 2014 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत दहेज हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता छबीला देवी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0  न्यायालय ASJ/FTC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 311/2014 अन्तर्गत धारा 498A,304B, भादवि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्ता छबीला देवी पत्नी हमीद नट निवासी महावीर छपरा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्ता को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश कुमार सिंह ,थानाध्यक्ष बेलीपार श्री कुंवर गौरव सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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