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वर्ष 2019 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तौफिक अहमद उर्फ मशीनी को 25 वर्ष कठोर कारावास व 3,53,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 वर्ष 2019 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तौफिक अहमद उर्फ मशीनी को 25 वर्ष  कठोर कारावास व 3,53,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो -01 जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 164/2019 अन्तर्गत धारा 504,506 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त तौफिक अहमद उर्फ मशीनी पुत्र स्व0 रिजवान निवासी पुराना गोरखपुर इमामबाड़ा के पास थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 25 वर्ष  कठोर कारावास  व 3,53,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री राघवेंद्र राम त्रिपाठी, SPP श्री अरविंद श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ श्री शशिभूषण राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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