वर्ष 2013 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत लूट/डकैती की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त चन्द्रशेखर ढाढ़ी को मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000 रुपये व मा0 न्यायालय ASJ/FTC-2 द्वारा 07 वर्ष कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष चौरी चौरा संजय मिश्रा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 73B/2013 अन्तर्गत धारा 395,397,412 भादवि0 थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त चन्द्रशेखर ढाढी पुत्र लहरी ढाढी निवासी बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 के ADGC शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह का अमूल्य योगदान रहा । व मा0 न्यायालय ASJ/FTC-2 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 73A/2013 अन्तर्गत धारा 395,397,412 भादवि0 थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त चन्द्रशेखर ढाढी पुत्र लहरी ढाढी निवासी बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में मा0 न्यायालय ASJ/FTC-2 के ADGC रमेश कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।