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वर्ष 2019 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत दुष्प्रेरण की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र निषाद को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-6/गैगेस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 92/2019 अन्तर्गत धारा 306 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुरेन्द्र निषाद पुत्र रामनरेश निवासी लच्छिपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 7 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्या, प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ श्री शशि भूषण राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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