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माह सितंबर 2024 के अपराध निरोध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को दिये गये दिशा निर्देश

हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 





सारण समाहरणालय में मंगलवार को माह सितंबर 2024 का अपराध निरोध गोष्ठी श्री कुमार आशीष, भा०पु०से० पुलिस अधीक्षक, सारण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing के साथ-साथ दुर्गा पूजा के अवसर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये, जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित है:-


1. दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला के दौरान अंधेरे सुनसान रास्तों में महिलाओं एवं बच्चे आवागमन के दौरान असुरक्षित महसूस करते है। सभी थानाध्यक्ष समयावधि को चिन्हित करते हुए गश्ती वाहनों को उन क्षेत्रों मे भ्रमणशील रखें एवं आवश्यकता होने पर बल की प्रतिनियुक्ति भी कर दें।


2. सभी थानाध्यक्ष को संवेदनशील स्थलों पर थानास्तर से पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति करने एवं विसर्जन के पूर्व रास्ता का भौतिक सत्यापन कर बाधक वस्तुओं को हटवा देने का निर्देश दिया गया।


3. सभी थानाध्यक्ष को संवेदनशील स्थलों एवं पूर्व विवादास्पद स्थलों को चिन्हित कर उन क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।


4. जिन थाना क्षेत्रान्तर्गत बड़े पैमाने पर लोग मेला देखने/पुजा हेतु आते है उन थानों के थानाध्यक्ष इन क्षेत्रों मे बाईक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें एवं उसपर पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल / चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करें।


5. प्रत्येक मूर्ति पुजा पंडाल के आयोजक को कम-से-कम 10-20 वॉलेन्टियर रखने हेतु निर्देशित करें जो प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इनकी सूची पूर्व मे ही आयोजक से प्राप्त कर लें।


6. दुर्गा-पूजा के दौरान साईबर सेनानी ग्रुप को एक्टिव रखें एवं किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों का तुरंत खंडन करें एवं इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, सारण एवं जिला सोशल मीडिया सेल को सूचित करें।


7. सभी थानाध्यक्ष को विसर्जन के दौरान प्रत्येक जुलूस का वीडियोग्राफी कराने एवं सभी जुलूस के साथ पुलिस


पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्देशित किया गया।


8. छोटी से छोटी घटनाओं पर तुरंत रिस्पॉन्स करें एवं आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई करें।


9. जिन थानाध्यक्षो द्वारा अभी तक बाउण्ड डाउन की कार्रवाई नहीं कराई गई है। उन्हे सम्बंधित अनुमंडल दंडाधिकारी से समन्वय स्थापित कर दो दिनों के अंदर बाउण्ड डाउन की कार्रवाई कराने हेतु निर्देशित दिया गया।


10. प्रत्येक थानाध्यक्ष सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी की मदद थाना क्षेत्र के 05 मददगार एवं 05 Troublemaker व्यक्तियों की सूची तैयार करें एवं Troublemaker व्यक्तियों को पूर्व में ही आगाह


कर दें ताकि वे किसी भी विधि-व्यवस्था का कारक न बनें। साथ ही मददगार व्यक्तियों को चिन्हित स्थलों पर अपने सहयोगियों के साथ जुलुस विसर्जन / मेला के दौरान उपस्थित रहने हेतु सुचित करें।


11. पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को शहर में आने-जाने की रूट मैपिंग की जानकारी सोशल मीडिया के जरिये एवं यातयात चिन्हों के माध्यम से प्रचारित करायें। साथ ही बाहर से पुजा-पाठ करके वाहनों से छपरा शहर लौटने वाले व्यक्तियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुये योजना बनायें एवं उससे भी आमजनों को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।


12. सभी थानाध्यक्ष रावण दहन हेतु चिन्हित स्थलों का पूर्व मे सत्यापन करें लें कि क्या वो  स्थल विवादस्पद तो नहीं है या असुरक्षित तो नहीं है। रावण दहन के दौरान इन स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करें। जिला अग्निशाम पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अग्निशमन वाहनों को रावण दहन के दौरान वहाँ प्रतिनियुक्ति करायें।

13. 13. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।


14. पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।


15. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न आउट उच्च कोटि का हो।


16. प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें।


17. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।


18. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।


19. बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों में किसी


भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई


की जाएगी।


20. मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।


21. सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।


22. सभी थानाध्यक्ष को प्रत्येक दिन कम से कम एक गिरफ्‌तारी एवं एक वारंट का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।


23. इस दौरान सभी थानाध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस महानिदेशक महोदय, बिहार, पटना द्वारा दिए छः मूल मंत्रों (यथा सयम, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा, स्पीडी


ट्रायल) से अवगत कराते हुए उसके अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। 24. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।


25. माह-सितंबर में कुल 1228 (बारह सौ अट्ठाईस) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-15. दहेज हत्या के कांड में-02, हत्या के प्रयास में-77. लूट के कांड में-19, डकैती कांड में-02, आर्म्स अधि० के कांड में-19, एन०डी०पी०एस० एक्ट में-04, अपहरण के कांड में-28, पॉक्सो के कांड में-05, बलात्कार के कांड में-05, एस०सी० एक्ट के कांड में-13, पुलिस पर हमला के कांड में-28, आई०टी०एक्ट० अधि०-06, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड में 103, खनन के कांड में 62. मद्यनिषेध में 502, वारंट में 300 तथा अन्य कांडों में-38 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वारंट-1625 एवं कुर्की-46 का निष्पादन किया गया।

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