हम भारती न्यूज़
संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार
जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र के आलोक में पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देशानुसार अमनौर एवं मकेर थानान्तर्गत आर्केस्ट्रा का विधिवत घेराबंदी कर छापामारी किया गया। इस क्रम में जबरन प्रताड़ित कर आर्केस्ट्रा में नृत्य करवाये जाने वाली 31 नाबालिग लड़कियों जिनमें उत्तर 24 परगाना (पश्चिम बंगाल)-03, दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल) -03, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) -01, कुमर हट्टी (पश्चिम बंगाल)-01, कुचबिहार (पश्चिम बंगाल) -01, बारपेटा (असम) -01, ग्वालपाड़ा (असम) -01, कामरूप (असम)-03, झझर (हरियाणा)-01, फतेहाबाद (हरियाणा)-01, जलंधर (पंजाब)-01, फिरोजपुर (पंजाब)-01, निहाल बिहार (नई दिल्ली)-02, अम्बेदकर नगर (उ0प्र0)-01, किशनगंज (बिहार)-01, मधुबनी (बिहार)-02 एवं मुजफ्फरपुर (बिहार)-01 को मुक्त कराया गया तथा आर्केष्ट्रा के संचालकों 1. कलामुदिन, पिता-मो० कमरूदिन, साकिन थाना-मकेर, जिला-सारण, 2. राजेश सिंह, पिता-झिगन सिंह, साकिन-डेहरी, थाना-तरैया, जिला-सारण, 3. अब्दुल रहीम शेख, पिता-बंदर अली, साकिन-सुनाई टोला, थाना-मणिपुर, जिला-बोगाई, राज्य-असम, 4. विजय कुमार कुशवाहा, पिता-सीताराम कुशवाहा, साकिन-अमनौर अगुआन, थाना-अमनौर, जिला-सारण, 5. नरसिंह कुमार, पिता-सुदामा सिंह, साकिन-सुकरौली, थाना-हाटा, जिला-कुशीनगर, राज्य-उ०प्र० को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मकेर थाना कांड सं0-252/24, दिनांक-22.10.24, धारा 143 (1)/145/98 बी०एन०एस० एवं पोक्सो अधि० एवं 75/79 जे०जे० अधिनियम एवं 3/4/5/6 आई०टी०पी० अधि० 1956 एवं 16/17/18 बंधुआ मजदुर प्रथा अधिनियम-1976 तथा अमनौर थाना कांड संख्या 356/24 दिनांक 22.10.24 धारा 143 (1)/145/98/3 (5) बी०एन०एस० एवं पोक्सो अधि० एवं 75/79 जे०जे० अधिनियम एवं 3/4/5/6 आई०टी०पी० अधि० 1956 एवं 16/17/18 बंधुआ मजदुर प्रथा अधिनियम-1976 दर्ज कर अग्रतर करवाई की जा रही है।