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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना वाल्टरगंज द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप घर में घुसकर गाली और धमकी देते हुए छेड़छाड़ करने वाले 01 अभियुक्त को दोष सिद्धि पर 03 वर्ष कठोर कारावास व कुल रुपये 3000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


बस्ती दिनांक 01.04.2016 को थाना हरैया पर वादी के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 324/2016 धारा 506/504/323/452/354 ख भा0द0वि0 व 7 / 8 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. दौलत राम उर्फ लक्कड़ पुत्र राम सिधारे चौधरी ग्राम नारायणपुर थाना वाल्टरगंज जिला बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। 


पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से घर में घुसकर गाली और धमकी देते हुए छेड़छाड़ करने वाले दोषसिद्ध अभियुक्त दौलत राम उर्फ लक्कड़ पुत्र राम सिधारे चौधरी ग्राम नारायणपुर थाना वाल्टरगंज जिला बस्ती को दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय विशेष/पॉक्सो कोर्ट, बस्ती द्वारा दोषसिद्धि पर 03 वर्ष कठोर कारावास व कुल रुपये 3000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।


अभियुक्त का  विवरण-


1. दौलत राम उर्फ लक्कड पुत्र राम सिधारे चौधरी ग्राम नारायणपुर थाना वाल्टरगंज जिला बस्ती


सजा-


03 वर्ष कठोर कारावास व कुल रुपये 3000/- के अर्थदंड की सजा

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