हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बस्ती दिनांक 01.05.2015 को थाना हरैया पर वादी जवाहर लाल पुत्र रामदेव साकिन बेलघाट पुरवा थाना हरैया जनपद बस्ती के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 413/2015 धारा 323 / 504 / 506 / 308 / 325 भा0द0सं0 बनाम 1. सतिराम उर्फ सन्तराम पुत्र दयाराम उर्फ दुखी साकिन सोरहिवन पुरवा हा0प0 बहादुरपुर थाना हरैया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी से घोर उपहरित कारित करने के अपराध में दोषसिद्ध अभियुक्त सतिराम उर्फ सन्तराम पुत्र दयाराम उर्फ दुखी साकिन सोरहिवन पुरवा हा0प0 बहादुरपुर थाना हरैया जनपद बस्ती को दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय, बस्ती द्वारा दोषसिद्धि पर 03 वर्ष कठोर कारावास व कुल रुपये 10500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
1. सतिराम उर्फ सन्तराम पुत्र दयाराम उर्फ दुखी साकिन सोरहिवन पुरवा हा0प0 बहादुरपुर थाना हरैया जनपद बस्ती
सजा-
03 वर्ष कठोर कारावास व कुल रुपये 10500/- के अर्थदंड की सजा