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वर्ष 2006 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामकिशुन चौहान, 2. संतराम यादव 3. रामनरेश विश्वकर्मा को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 15,000 -15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पिपराईच, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/ FTC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 491/2006 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.रामकिशुन चौहान पुत्र जोखन निवासी जटेपुर उत्तरी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2.संतराम यादव पुत्र तीरथ 3. रामनरेश विश्वकर्मा पुत्र भोरई निवासीगण सुरस टोला भानपुरा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 15,000 -15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा।

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