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वर्ष 2014 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या के प्रयास का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मुनमुन पाल को अपराध का दोषी पाये जाने पर 06 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2014 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या के प्रयास का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मुनमुन पाल को अपराध का दोषी पाये जाने पर 06 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली छत्रपाल सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  विशेष न्या0 भ्र0नि0अधि0 कोर्ट संख्या-2 जनपद   गोरखपुर द्वारा अ0सं0 244/2014 अन्तर्गत धारा 307,452 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर अभियुक्त  मुनमुन पाल पुत्र स्व0 राधेश्याम पाल निवासी म0नं0C-116/142 मायाबाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त  को  06 वर्ष साधारण कारावास  व  10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC Cr श्री नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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