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वर्ष 2020 में थाना गगहा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सिण्टू को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2020 में थाना गगहा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सिण्टू को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गगहा गौरव वर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  विशेष पाक्सो-1 जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 743/2020  अन्तर्गत धारा 376,A,B व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1. सिण्टू राव उर्फ सिण्टू राठौर पुत्र रामअवध निवासी रियॉव थाना गगहा जनपद  गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त  को  आजीवन कारावास  व  50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी, SPP श्री उमेश मिश्रा व SPP श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।

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