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आयुक्त खाद्य तथा रसद् विभाग उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 4508/आ.पू.रा.-निःषुल्क वितरण/

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 




आयुक्त खाद्य तथा रसद् विभाग उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 4508/आ.पू.रा.-निःषुल्क वितरण/2024 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह नवम्वर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण कराये जाने हेतु माह नवम्वर में दिनांक 07.11.2024 से 25.11.2024 निर्धारित की गयी है।


अतः आयुक्त खाद्य तथा रसद् विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 4508/आ.पू.रा.-निःषुल्क वितरण/2024 दिनांक 05.11.2024 के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्वर 2024 में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण दिनांक 07.11.2024 से 25.11.2024 तक कराया जाना है जिसमें अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा0 गेहूॅ एवं 18 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.50 किग्रा0 गेहूॅ प्रति यूनिट एवं 2.50 किग्रा फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण नियमानुसार कराया जायेगा।

खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिसमें कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत गेहूॅ एवं चावल के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.11.2024 होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। 

उक्त के अतिरिक्त जनपद सम्भल के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से यह अपील की जाती है कि जिन लाभार्थियों द्वारा अपनी ई-केवाईसी नहीं करायी गयी है वह निकटवर्ती उचित दर दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी अवष्य कराने का कष्ट करें।

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