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वर्ष 2003 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्द्रशेखर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2003 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्द्रशेखर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गौरव वर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश , फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 2 जनपद  गोरखपुर द्वारा मु 0अ0सं0 226/2003  अन्तर्गत धारा 302 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर अभियुक्त चन्द्रशेखर यादव पुत्र यदुवंश  ग्राम पंडित का नगवा थाना गगहा जनपद गोरखपुर अपराध  का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त  को आजीवन कारावास  व  10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC Cr श्री रमेश कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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