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वर्ष 2007 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त लालक निषाद को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-3 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1079/2007 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबधित अभियुक्त लालक निषाद पुत्र रामचन्दर निवासी मोहनापुर टोला चुन्नीपुर थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को आजीवन कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अभय नंदन त्रिपाठी व ADGC श्री हरिनारायण यादव का अमूल्य योगदान रहा ।

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