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वर्ष 2010 में थाना खोराबार पर पंजीकृत दुष्कर्म का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भानु को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2010 में थाना खोराबार पर पंजीकृत दुष्कर्म का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भानु को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम  कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खोराबार श्नी नीरज राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/FTC  जनपद गोरखपुर  द्वारा मु0अ0सं0 1419/2010 अन्तर्गत धारा 376,511 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त भानू पुत्र अदालत मुसहर निवासी ग्राम सोहरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया हालपता रामनगर करजहां थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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