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हत्या का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त का मकान व रिहायसी सामान अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर थाना पिपराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में, जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 651/23 धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 2(b)(xv), 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना पिपराईच गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मुकेश राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी भरटोलिया स्टेनपुर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी अवैध संपत्ति से निर्मित एक मंजिला मकान व मकान के अन्दर भौतिक उपकरण को तहसीलदार डा0 भागीरथी सिंह मय राजस्व टीम व थानाध्यक्ष पिपराईच मय पुलिस टीम व पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी । जब्त की गयी संपत्ति अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रूपये है । अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है ।


जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-


एक मंजिला मकान व मकान के अन्दर भौतिक उपकरण (01 अदद डबल बेड, 01 अदद सिंगारदान, 01 लोहे की आलमारी, 01 अदद पंखा, इस्तेमाली बिस्तर व रिहायशी सामान)


कार्यवाही में शामिल टीम-


1. नायब तहसीलदार डा0 भागीरथी सिंह तहसील सदर, गोरखपुर 

2. थानाध्यक्ष पुरूषोत्तम आनन्द सिंह, थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

3. व0उ0नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी थाना पिपराईच  जनपद गोरखपुर

4. मुख्य आरक्षी अफसर जमाल, थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।

5. आरक्षी अनिरुद्ध यादव, थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर । 

6. आरक्षी सोहन राजभर, थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर ।

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