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वर्ष 2021 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.सीताराम 2.अंगद 3.उर्मिला 4.संगीता को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 51,000-51,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष हरपुर बुदहट महेश चौबे, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्र0 नि0 अधि0) कोर्ट संख्या 4 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 82/2021 अन्तर्गत धारा 302,323,34 भादवि0 थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1.सीताराम शुक्ला 2.अंगद शुक्ला पुत्रगण  देवनारायन शुक्ला 3. उर्मिला पत्नी देवनारायन शुक्ला 4.संगीता पत्नी अंगद शुक्ला निवासीगण तेनुआ थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को अपराध  का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन  कारावास व 51,000-51,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त अपराधियों के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे व ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा ।

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