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वर्ष 2022 में थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत हत्या का अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. राजू जायसवाल व 2. पंकज जायसवाल को अपराध का दोषी पाये जाने पर 08-08 वर्ष कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा राहुल शुक्ला, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ /AC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 180/2022 अन्तर्गत धारा 304 भादवि0 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर से  संबंधित अभियुक्त 1. राजू जायसवाल पुत्र स्व0 मिठाई लाल जायसवाल 2. पंकज जायसवाल पुत्र राजू जायसवाल निवासीगण केनला डावर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर 08-08 वर्ष कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC अपराध श्री नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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