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वर्ष 2006 में थाना झंगहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त दरोगा पासी को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जंयत कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश,भ्र0नि0 अधि0 कोर्ट सं0-04 जनपद गोरखपुर द्वारा* मु0अ0सं0 279/2006 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर से संबंध में अभियुक्त दरोगा पासी पुत्र स्व0 रामकिशोर नि0 ब्रह्मपुर पासी टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।

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