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वर्ष 2018 में थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत नाबालिग के साथ छेड़खानी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ परविन्द को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 29,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक उरूवा बाजार श्याम देव चौधरी, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय  विशेष पाक्सो-01 जनपद गोरखपुर द्वारा* मु0अ0सं0 166/2018 अन्तर्गत धारा 354A,323,504,506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ परविन्द पुत्र महेन्द्र नि0 बढया बुजुर्ग थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर  को अपराध  का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 29,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।

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